| • warrant under his hand and seal | |
| अपने: you he she themselves | |
| अपने हस्ताक्षर: autograph अपने you he she themselves | |
| हस्ताक्षर: autograph hand signature sign subscription visa | |
| हस्ताक्षर और मुद्रा: hand and seal हस्ताक्षर | |
| और: More yet too much further else also and | |
| मुद्रा: plate position posture signet coin SEAL Cash | |
| सहित: including accessory accompanied adjunct inclusive | |
| अधिपत्र: warrant | |
अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र अंग्रेज़ी में
[ apane hastaksar aur mudra sahit adhipatra ]
अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा
- (3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।
- 155. राज्यपाल की नियुक्ति-राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।
- (3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अ न्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।
- 155. राज्यपाल की नियुक्ति-राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।
- 3. राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्त करेगा ।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है ।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है ।
- भारत के मुखय न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुखय न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुखय न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप से पद धारण करेगा और अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता है।
